सऊदी अरब प्रवासी की पत्नी जिसका धर्म उसके पति से अलग है, उसे एक स्वतंत्र इक़ामा जारी करेगा

रियाद : (सऊदी गजट/  एशिया टाइम्स ) सऊदी पासपोर्ट के निदेशालय ने कहा  है कि एक प्रवासी की पत्नी जिसका धर्म उसके पति से अलग है, उसे एक स्वतंत्र इक़ामा जारी करेगा ।

सऊदी गजट की एक खबर के अनुसार यदि प्रवासी जो परिवार का मुखिया है, अपनी पत्नी और अपने नाबालिग बच्चों को अपने निवास परमिट (इकामा) में जोड़ना चाहता है, तो उसकी पत्नी को कानूनी रूप से निर्धारित शुल्क SR500 के साथ एक स्वतंत्र इकामा प्राप्त करना आवश्यक है।

सऊदी पासपोर्ट के निदेशालय ने उन प्रक्रियाओं का भी ज़िक्र  किया है जिन्हें परिवार के मुखिया के निवास परमिट में पत्नियों और नाबालिग बच्चों को जोड़ने का अनुरोध करने के लिए लिया जाना चाहिए।

 कहा गया है कि  सबसे पहले, परिवार के मुखिया को आवेदन पत्र भरना होगा और पासपोर्ट में दर्ज की गई जानकारी से मिलाना होगा, और फिर फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा।


परिवार के मुखिया को अपनी पत्नी और बच्चों का पासपोर्ट लाना होगा, जिन्हें वह अपने इकामा में जोड़ना चाहता है, इसके अलावा सऊदी दूतावास द्वारा अपने अभिभावक या कानूनी या औपचारिक दस्तावेज के साथ रहने के लिए जारी प्रवेश वीजा के अलावा होना चाहिए।

प्रक्रियाओं में "4 x 6" के आकार में परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक अलग और रंगीन तस्वीर लाने के साथ-साथ परिवार के मुखिया का मूल इक़मा लाना भी शामिल है जो उन्हें इसमें जोड़ना चाहता है।

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